रिहाई के बाद घर नहीं जा सकेंगे इमरान खान, इस्लामाबाद HC में कल 11 बजे होगी सुनवाई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को देश की शीर्ष अदालत ने "अवैध" घोषित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख की तत्काल रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
हाइलाइट
- इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई के आदेश दिए
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को 'अवैध" करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें 15 वाहनों के काफिले में लाया गया था।
रिहाई के बाद इमरान खान ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से "अपहरण" किया गया और फिर लाठियों से पीटा गया। यह तो सामान्य अपराधी से भी नहीं होता, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। मुझे अब भी नहीं पता कि क्या हुआ है।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को घर जाने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि वह अपने परिवार से मिल सकेंगे। कोर्ट ने उन्हें पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रहने को कहा, जिन्हें उनसे मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से हिरासत में लेने के तरीके पर गुस्सा व्यक्त किया। जियो टीवी ने बताया कि सीजेपी बांदियाल ने अदालत परिसर से खान की गिरफ्तारी को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान का अपमान करार दिया।
इमरान खान ने शांति की अपील की
इमरान खान को रिहा करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान में हो रहे हिंसा की निंदा करते हुए शांति की अपील करनी होगी। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान ने अदालत को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण रहेंगे और देश को कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें नहीं पता कि उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ?