Pakistan: सिफर मामले की जांच के लिए PTI ने की न्यायिक आयोग के गठन की मांग, एजेंसी ने इमरान खान को ठहराया दोषी

Pakistan: पीटीआई के प्रवक्ता ने पार्टी अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ प्रस्तुत चालान को अर्थहीन और फर्जी मामला बताया है.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

Pakistan Former PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा प्रस्तुत चालान को खारिज करते हुए सिफर मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग कर दी है. शनिवार, (30 सितंबर) को जारी एक बयान में पीटीआई के प्रवक्ता ने पार्टी अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ प्रस्तुत चालान को अर्थहीन और फर्जी मामला बताया है.

पीटीआई प्रवक्ता ने आरोपों को बताया निराधर

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के अनुसार, पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि सिफर अभी भी विदेश कार्यालय में अपनी मूल स्थिति में मौजूद है. "सिफर की मौजूदगी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार साबित करती है. इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए इमरान खान ने कई बार मांग की थी. 

पीटीआई के प्रवक्ता ने आगे कहा कि इमरान खान ने मुख्य न्यायाधीश और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी इस मामले में पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को पूरा करने के लिए सिफर की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए.

एफआईए ने पेश किया चालान

पाकिस्तानी न्यूज़ संगठन जियो की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर मामले में चालान पेश किया.

एफआईए द्वारा पेश किए गए चालान में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को इस मामले में दोषी करार दिया गया है. वहीं एजेंसी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए. जियो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीटीआई के पूर्व महासचिव असद उमर का नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है.

आजम खान को बनाया गवाह

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के पूर्व प्रमुख सचिव आजम खान को मामले में गवाह माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, इसके अलावा एफआईए ने धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए आजम खान के बयानों को भी चालान के साथ संलग्न किया है.

जियो न्यूज़ की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से आगे जानकारी दी गई है कि पीटीआई प्रमुख ने सिफर को अपने पास रखा और राज्य के रहस्य का दुरुपयोग किया. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पास सिफर की कॉपी थी. इसके अलावा, एजेंसी ने 27 मार्च, 2022 को खान और कुरैशी के भाषण की प्रतिलिपि भी संलग्न की है.

calender
01 October 2023, 10:09 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो