Sheikh Hasina Passport: 22 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं. इसके बाद से उनके भारत में रहने की अवधि सीमित हो गई है. वीजा नीति के अनुसार, अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं है, तो वह केवल 45 दिन तक ही भारत में रह सकता है.
शेख हसीना के भारत आने को 25 दिन हो चुके हैं, यानी कानूनी तौर पर वे यहां केवल 20 दिन और रह सकती हैं. पासपोर्ट रद्द होने के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश वापस भेजे जाने का खतरा बढ़ गया है. नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उन्हें बांग्लादेश की कम से कम दो जांच एजेंसियों से स्वीकृति लेनी होगी. 13 अगस्त को उनके खिलाफ हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ है. उसके बाद से कुल 76 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 63 मामले हत्या से संबंधित हैं.