तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण अब तय, अमेरिकी कोर्ट ने खारिज की याचिका
26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की आखिरी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे अब उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकेगा. राणा ने अपनी याचिका में भारत में प्रताड़ना का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने उसे अस्वीकार कर दिया, और अब वह भारत लाए जाएंगे.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल, 2025) को मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. इससे अब तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है.
पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा इस समय लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं. उन्होंने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए आपातकालीन आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया. इसके बाद राणा ने इस आवेदन को फिर से अपडेट किया और सुप्रीम कोर्ट से फिर से सुनवाई की मांग की.
भारत पर लगाए आरोप
राणा ने अपनी याचिका में भारत पर कई आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है और सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है. राणा का कहना था कि अगर उसे भारत सौंपा गया, तो उसे वहां प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है.
डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी
पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है. यह घोषणा उस समय हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे.