यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई..., Hush मनी मामले में फैसला आने के बाद ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया

ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए औपचारिक सजा सुनाई गई. यह मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1,30,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किए जाने से जुड़ा हुआ है

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

अमेरिका के इतिहास में आपराधिक सजा पाने वाले ट्रंप पहले निर्वाचित अथवा पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं. शुक्रवार को अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार स्ट्रॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के मामले में बिना शर्त रिहा कर दिए गए. इसका मतलब है कि ट्रंप को इस मामले में ना कैद हुई, न ही कोई जुर्माना लगाया गया. रिहाई के बाद ट्रंप ने मैनहट्टन कोर्ट को धन्यवाद किया. साथ ही जांच की मांग के लिए डेमोक्रेट्स की कड़ी आलोचना की. उन्होंने जांच को 'गैर-अमेरिकी विच' हंट करार देते हुए आरोपों को निराधार और अवैध बताया. उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई गंभीरता नहीं थी और यह पूरी तरह से खारिज किए जाने के योग्य है.

ट्रंप का दावा- उनके खिलाफ लगाए गए थे फर्जी आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि इस जांच में समय और पैसे बर्बाद किए गए, जबकि न्यूयॉर्क शहर में अपराध और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था. उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट्स को कट्टरपंथी बताते हुए कहा कि मुझे दोषी ठहराने के प्रयास में लाखों डॉलर खर्च किए और छह साल से अधिक समय तक काम किया, जबकि न्यूयॉर्क के लोगों की सुरक्षा के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए था.

ट्रंप ने कहा, "कट्टरपंथी डेमोक्रेट्स ने एक और दयनीय, गैर-अमेरिकी विच हंट खो दिया है. लाखों डॉलर खर्च करने, 6 साल से अधिक जुनूनी काम को बर्बाद करने के बाद, जिसे न्यूयॉर्क के लोगों को हिंसक, बड़े पैमाने पर अपराध से बचाने पर खर्च किया जाना चाहिए था, जो शहर और राज्य को नष्ट कर रहा है, बिडेन/हैरिस डिपार्टमेंट ऑफ इनजस्टिस के साथ कानूनविहीन हथियारीकरण में समन्वय करना और आपके 45वें और 47वें राष्ट्रपति, मेरे खिलाफ पूरी तरह से निराधार, अवैध और फर्जी आरोप लगाना, मुझे बिना शर्त बरी कर दिया गया."

ट्रंप ने जज को कहा-धन्यवाद

सजा सुनाए जाने के बाद राहत महसूस कर रहे ट्रंप ने न्यायाधीश से कहा, मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया. मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं. ट्रंप ने आखिरी समय तक यह कोशिश की थी कि उन्हें सजा न सुनाई जाए. उन्होंने अदालत में अपील करते हुए कहा था कि सजा उनके राष्ट्रपति बनने के रास्ते में हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील नहीं मानी थी

हश मनी मामले में न्यायाधीश ने ट्रंप को सजा सुनाई

इससे पहले शुक्रवार को न्यायाधीश जुआन मर्चन ने राष्ट्रपति-चुनाव ट्रंप को 'बिना शर्त बरी' की सजा सुनाई, जिसके कारण उन्हें चुप रहने के पैसे के मामले में किसी भी जेल की सजा या दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा. सजा, जो अपेक्षित थी, इसका मतलब है कि ट्रंप एक अपराधी बने रहेंगे, लेकिन चुप रहने के पैसे के मामले में उनकी सजा के लिए उन्हें कोई जेल की सजा, दंड या परिवीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

एक नजर पूरे मामले पर

बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने पॉर्न फिल्मों की अभिनेत्री स्ट्रॉर्मी डेनियल्स को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले 1.30 लाख डॉलर दिया था. इसको लेकर अटॉर्नी एल्विन ब्रैग का आरोप था कि ट्रंप ने अभिनेत्री को यौन संबंध मामले में चुप रहने के लिए यह रकम दी थी और इसके लिए अपने कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की. हालांकि ट्रंप ने हमेशा से ही इन आरोपों से इंकार किया है. हालांकि अब ट्रंप को इस मामले में बिना शर्त बरी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें कोई सजा या जेल की अवधि नहीं मिलेगी.

राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे ट्रंप

ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए औपचारिक सजा सुनाई गई. यह मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1,30,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किए जाने से जुड़ा हुआ है, ताकि वह उनके साथ यौन संबंध बनाने की बात सार्वजनिक न करे. 

ट्रंप ने पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए भुगतान करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी थी, जिससे न्यायमूर्ति मर्चन के लिए शुक्रवार को उनकी सजा का ऐलान करने का रास्ता साफ हो गया था. हालांकि, न्यायमूर्ति मर्चन ने संकेत दिए थे कि वह ट्रंप को जेल की सजा नहीं सुनाएंगे और न ही उन पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध लगाएंगे.

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11 January 2025, 09:37 AM IST

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