सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप का अनुरोध....बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लागू होने दिया जाए
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजनशिप पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जारी है. ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जन्म से नागरिकता पर पाबंदी को आंशिक रूप से प्रभावी किया जाए. गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से अपील की कि मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के न्यायाधीशों द्वारा जारी आदेशों को सीमित किया जाए.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थ राइट सिटीजनशिप पर सुनवाई जारी है. इस मामले में ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जन्म से नागरिकता पर पाबंदी को आंशिक रूप से प्रभावी किया जाए. ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में इस नीति को लागू करने की कोशिश की थी, जिससे जन्म के समय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित होता था.
ट्रंप प्रशासन ने की कोर्ट से अपील
जिला न्यायाधीशों ने ट्रंप के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो रही है. गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से अपील की कि मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन के न्यायाधीशों द्वारा जारी आदेशों को सीमित किया जाए.
तीन संघीय अपील अदालतों ने ट्रंप प्रशासन की अपील खारिज कर दी. इस फैसले के तहत, 19 फरवरी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया, यदि उनके माता-पिता अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं. इसके अलावा अमेरिकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों के लिए नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ जारी करने से भी रोका गया.
बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी सिद्धांत
अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी सिद्धांत है, जो संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिया गया है. ट्रंप ने इसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन फेडरल कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए अस्थायी रोक लगा दी. जज जॉन कफनौर ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया. कई अमेरिकी राज्य इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं.