क्या होता है H1B Visa, इसकी कहानी जान लीजिए, अमेरिकी दौरे में PM मोदी ने किया था इसका जिक्र

What is H1B Visa : विदेश जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत पड़ती है। जिस देश को हम जा रहे हैं वह देश हमें अपने यहां घूमने टहलने के लिए, या फिर वहां रहकर नौकरी करने के लिए वीजा जारी करता है। हर देश अपने - अपने हिसाब वीजा बनाने के नियम कानून बनाए हैं। अमेरिका में जाकर नौकरी करने के लिए हमे H1B Visa की जरूरत पड़ती है।

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What is H1B Visa : अगर आप भविष्य में अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके काम की ख़बर हो सकती है। विदेश जानें का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहला अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। और फिर जिस देश में जाना चाहते हैं अगर वहां वीजा लगता है तो वीजा भी बनवा पड़ता है। अगर घूमने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो उसका अलग वीजा बनता है। नौकरी करने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो उसक अलग वीजा बनता। आपने H-1B Visa का नाम कभी न कभी तो सुना ही होगा। यह हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। चलिए, आज आपको H-1B Visa के बारे में बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है, और इसे पाने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है।

H-1B होता क्या है?

कई लोगों का सपना होता है कि वे अमेरिका में नौकरी करेंगे। लेकिन अमेरिका में नौकरी करने जाने से पहले आपको H-1B बनवा होगा। दरअसल, H-1B वीजा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उन विदेशी नागिरकों को देता हैं जो अमेरिका में आकर नौकरी करते हैं। यह एक गैर प्रवासी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B जारी करती हैं। 

कब हुई थी H-1B वीजा की शुरुआत

इस वीजा को पाने के लिए कर्मचारियों को कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। H-1B वीजा को  इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101 (A) (15)(H) के तहत जारी  किया जाता है। इस वीजा की शुरुआत 1990 में की गई थी। उस वक्त  जॉज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ही H-1B वीजा की शुरुआत की थी। 


कितनी होती एच-1बी वीजा की अवधि ?

आपने ये तो जान लिया की एच-1बी वीजा अमेरिका उन विदेशी नागिरिकों को जारी करता है, जो  अमेरिका में नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन एच-1बी वीजा की अवधि भी होती है। एक अवधि तक ही एच-1बी वीजा मान्य होता है। इसकी अवधि खत्म होने के बाद आप इसे रिन्यू करा सकते हैं। वैसे इसकी अवधि लगभग तीन साल की होती है। आप इसे 6 साल तक के लिए भी  बढ़ा सकते हैं। 

अगर वीजा की अवधि खत्म हो जाए तो क्या होता है?

आपने ये तो जान लिया कि एच-1बी वीजा होता क्या होता है, इसकी अवधि क्या होती लेकिन अगर एच-1बी वीजा  की अवधि खत्म हो जाए तो क्या होगा? जिनका वीजा खत्म हो जाता है वो अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां रहने के आधार पर व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता दी जाती है। अगर आपके पास यह वीजा है तो आपकी बीवी और बच्चे आपके साथ रह सकते हैं। 

कौन कर सकता है इस वीजा के लिए आवेदन

➤इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए व्यक्ति के पास 12 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए। कंपनी के नियम के हिसाब से आपको छूट भी मिल सकती है।

➤ आप जो नौकरी करने जा रहे हैं, उसमें आपकी कुशलता होनी चाहिए। यानी स्किल्स का होना बेहद जरूरी है।

➤आपकी वेतन 40 लाख होनी चाहिए। 

➤ जो इस वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास  बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 

➤ आपको बता दें कि इस वीजा के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। आपकी कंपनी आपके लिए आवेदन करेगी। First Updated : Saturday, 24 June 2023