अब कौन संभालेगा सत्ता? आसान नहीं है ईरान का राष्ट्रपति बनना, बेहद मुश्किल हैं शर्तें
Iran President: ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद कौन संभालेगा उनकी सत्ता और कैसे ईरान का राष्ट्रपति चुना जाता है. ये सब जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से मौत हो गई है. इस हादसे में उनके अलावा विदेश मंत्री समेत कई अन्य लोगों की जान भी गई है. यह हादसा रविवार को पेश आया है और सोमवार तक उनकी तलाश चलती रही. काफी खोजबीन के बाद इब्राहिम रईसी की लाश मिली. रईसी की हैरान कर देने वाली मौत के बाद पूरी दुनिया में लोग सवाल खड़े रहे हैं. साथ ही कुछ लोगों के ज़हन में यह भी सवाल आ रहा है कि आखिर उनकी जगह अब कौन लेगा? तो चलिए जानते हैं कि ईरान के संविधान के मुताबिक अब इब्राहिम रईसी की जगह कौन लेगा.
कौन होगा ईरान का राष्ट्रपति?
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद देश में सत्ता में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी. इस्लामी गणतंत्र कहे जाने वाले ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो ईरान के सर्वोच्च नेता की मंजूरी से प्रथम उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारियों को संभालते हैं. ईरान में निर्वाचित राष्ट्रपति के अलावा एक से ज्यादा उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाते हैं. वर्तमान में, ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर हैं, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं. मोहम्मद मोखबर की उम्र 69 साल है.
2025 में होना था चुनाव:
राष्ट्रपति की मौत की पुष्टि होने के बाद, नए राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए तीन सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें प्रथम उपराष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष और न्यायपालिका के प्रमुख शामिल होते हैं. यह परिषद 50 दिनों के अंदर चुनाव कराएगी. सामान्य परिस्थितियों में, ईरान में हर चार साल में एक राष्ट्रपति चुना जाता है. 2021 के चुनाव में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी चुने गए और अगला राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होना था.
क्या हैं राष्ट्रपति चुनाव की शर्तें
➤ राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों के मतदान से होता है लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की मंजूरी ईरान की काउंसिल शूरा द्वारा दी जाती है. ईरान में 18 वर्ष की उम्र के नागरिक मतदान कर सकते हैं. 2007 तक, ईरान में वोटिंग की कम से कम 15 वर्ष थी, जिसे दुनिया में सबसे कम उम्र की मतदान आयु माना जाता था.
➤ ईरान के संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक राष्ट्रपति को एक धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए जो ईरान का नागरिक हो.
➤ राष्ट्रपति को भरोसेमंद और पवित्र होना चाहिए, यानी धार्मिक रूप से बंधा हुआ और ईरान के आधिकारिक धर्म यानी इस्लाम में विश्वास रखने वाला होना चाहिए.
➤ राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए धार्मिक अध्ययन और शिया मान्यताओं का पर्याप्त ज्ञान भी जरूरी है. उम्मीदवारों को राज्य संस्थानों में कम से कम चार साल का कार्य अनुभव और 2 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहर का राज्यपाल या मंत्रालय रखना भी आवश्यक है.
➤ इसके अलावा, सशस्त्र बलों में मेजर जनरल या उससे ऊपर रैंक के अफसरों और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रजिसट्रेशन करने की अनुमति होती है.
➤ चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए मास्टर डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई. 2021 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए 40 से 70 वर्ष की उम्र तय की गई थी.