शपथ से पहले जेल जाएंगे ट्रंप? हस मनी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सजा पर रोक लगाने की मांग
ट्रंप के वकीलों ने अपील कोर्ट के जरिए सजा के एलान पर रोक लगवाने की कोशिश की थी लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली थी. जज मर्चन ने पोर्न स्टार से ट्रंप के संबंधों पर आधारित इस मामले में मई 2024 में ट्रंप को दोषी माना था.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट स्टार को गुप्त धन देने के मामले में न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने शीर्ष अदालत से अपने खिलाफ पोर्नस्टार को चुप कराने के लिए पैसे देने के मामले में शुक्रवार को सुनाई जाने वाली सजा को स्थगित करने का अनुरोध किया है. ट्रंप के वकीलों ने बुधवार को देश की शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की है. इससे पहले, न्यूयॉर्क की अदालत ने न्यायाधीश जुआन एम मर्चेन द्वारा सुनाई जाने वाली सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था.
इस मामले में मई 2024 में ट्रंप को दोषी माना था
मंगलवार को ट्रंप के वकीलों ने अपील कोर्ट के जरिए सजा के एलान पर रोक लगवाने की कोशिश की थी लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली थी. जज मर्चन ने पोर्न स्टार से ट्रंप के संबंधों पर आधारित इस मामले में मई 2024 में ट्रंप को दोषी माना था.
2016 में चुनाव से पहले का है मामला
पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए 2016 के चुनाव से पहले 1,30,000 डॉलर की धनराशि दी गई थी. उस चुनाव में ट्रंप जीते थे. डेनियल्स का कहना है कि 2006 में उसके और ट्रंप के संबंध बने थे. दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप अब मामले में सजा के एलान को टलवाना चाहते हैं. 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ चलने वाले मामलों पर स्वत: रोक लग जाएगी.
ट्रंप की ताजा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयार्क कोर्ट से जवाब मांगा है. मामले पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ट्रंप के वकीलों ने कहा है कि बड़े अन्याय को रोकने और राष्ट्रपति पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले को रोकने के लिए अविलंब आदेश दिया जाए. ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने मामले को रद करने की मांग की है. इस बीच न्यायाधीश मर्चन ने संकेत दिया है कि वह निर्वाचित राष्ट्रपति को कारावास की सजा सुनाने या अर्थदंड लगाने या अन्य कोई मुश्किल सजा सुनाने नहीं जा रहे हैं.
न्यूयॉर्क की अपीलीय अदालत ने दिया था ट्रंप को झटका
न्यूयॉर्क की अपीलीय अदालत ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी थी. ट्रंप ने पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में अपीलीय अदालत से सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ट्रंप को इस मामले में दोषी ठहराया गया है. ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए यह ट्रंप की अंतिम कोशिश थी. राज्य अपीलीय न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद अब ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से 10 दिन पहले 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी, हालांकि ट्रायल जज ने ट्रंप को जेल की सजा न दिए जाने का संकेत दिया है.