Abortion Rights: फ्रांस ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला किया है. अब फ्रांस में महिलाएं इच्छा या किसी जरूरी वजह होने पर गर्भपात करा सकती हैं. सरकार ने महिलाओं को अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार दे दिया है. फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. सोमवार 4 मार्च को वहां संसद में सांसदों ने अबॉर्शन के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता और उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 1958 के संविधान को संशोधित किया है. यह संशोधन फ्रांस के संविधान में कुल 25वां संशोधन है. पिछले कई दिनों से महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही थी.
फ्रांस में बीते कुछ दिनों गर्भपात का अधिकार दिए जाने की मांग उठ रही थी. इसे लेकर सर्वे कराया गया था, जिसमें 85 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्शन किया है. विधेयक को भारी 780-72 मतों से मंजूरी मिली दे दी गई है. इस दौरान लगभग पूरे संयुक्त सत्र में लंबे समय तक लोगों ने तालियां बजाई. वहीं महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति इमैनिएल मैक्रो के वादे की सराहना की. विधेयक को कानूनी रूप देने के लिए फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है. इसे संसद के दोनों सदनों, नेशनल असेंबली और सीनेट में पेश किया गया.
फ्रांस में वर्ष 1975 से ही अबॉर्शन का कानूनी अधिकार है. तभी से इस कानून में 9 बार बदलाव किया जा चुका है. जिससे ज्यादा महिलाओं को इससे सहूलियत हो. संवैधिनिक परिषद ने कभी इस कानून पर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं. फ्रांस के लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है. फ्रांस की संस्था फोंडेशन डेस फेम्स की कार्यकर्ता ऐनी-सेसिल मेलफर्ट ने कहा कि यह विश्व के लिए एक अहम संदेश है. First Updated : Tuesday, 05 March 2024