दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी की 1 नवंबर 2023 को तलाक के एक मामले को सुनते हुए अहम टिप्पणी की है. इस मामले में पति अपनी पत्नी से यह कहते हुए तलाक मांग रहा था कि वह उसको घर जमाई बना कर रखना चाहती है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से मना कर देती है.

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

पत्नी का यौन संबंध बनाने से इनकार करना ‘क्रूरता (Cruelty)’ है. ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का. जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी की 1 नवंबर 2023 को तलाक के एक मामले को सुनते हुए अहम टिप्पणी की है. इस मामले में पति अपनी पत्नी से यह कहते हुए तलाक मांग रहा था कि वह उसको घर जमाई बना कर रखना चाहती है और वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से मना कर देती है. ऐसे में अदालत ने कहा, 'पति या पत्नी द्वारा अपने साथी के साथ सेक्स करने से मना कर देना मानसिक क्रूरता है'.

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