Alcohol Storage Rule: आपके घर पर पार्टी का माहौल हो, म्यूजिक बज रहा हो, स्नैक्स टेबल पर हो, और आप पहली बार व्हिस्की, स्कॉच या बीयर की बोतल खोलने वाले हैं. लेकिन तभी अचानक आपके घर में रेड पड़ जाती है! पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि आपको शराब रखने के नियमों की जानकारी नहीं थी. भारत में शराब रखने के लिए कुछ नियम हैं, और इनका पालन न करने पर आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
आमतौर पर, थोड़ी-बहुत शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में शराब स्टोर कर रहे हैं, तो आपको लाइसेंस लेना होगा. यह नियम हर राज्य में अलग-अलग होते हैं.
उत्तर प्रदेश में, आप केवल 1.5 लीटर विदेशी शराब, 2 लीटर वाइन, और 6 लीटर बीयर रख सकते हैं. गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, आप बिना किसी रसीद के घर में 6 बोतल शराब और 12 केन बीयर रख सकते हैं. वहीं, देशी शराब की सीमा 1 लीटर है, और पाउच में 5 पौवे (200 मिली) रखे जा सकते हैं.
भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम आयु भी अलग है. कुछ राज्यों में यह 21 या 25 साल है, जबकि गोवा, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में यह उम्र 18 साल है.
अगर आप नियम से ज्यादा शराब रखते हैं, तो आपको सजा या जुर्माना हो सकता है. विभिन्न राज्यों में इसके लिए अलग-अलग सजा होती है, लेकिन गंभीर मामलों में 10 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है. गोवा में नियम का उल्लंघन करने पर 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है. इसलिए, अगली बार जब आप पार्टी की तैयारी कर रहे हों, तो शराब के नियमों का ध्यान रखें. ऐसा न हो कि पार्टी का मजा खराब हो जाए! First Updated : Friday, 25 October 2024