कोविड 19 नई लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक कर बोले- 'हल्के में न लें, 10 और 11 अप्रैल को होगी मॉक ड्रिल'

देश में कोरोना वायरस के मामले ने एक बार फिर से लोगों के बीच में दहदश मचा दी है। आज कई महीनों बाद कोरोना के नए मामलों का आकड़ा 6000 के पार हो गया है। पिछले साल 23 सितंबर को 5383 मामले दर्ज किए गए थे।

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

भारत में कोरोना वायरस के मामले ने एक बार फिर से लोगों के बीच में दहदश मचा दी है। आज कई महीनों बाद कोरोना के नए मामलों का आकड़ा 6000 के पार हो गया है। पिछले साल 23 सितंबर को 5383 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना मामलों के इसी बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों/अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल, 2023 को सभी अस्पताल बुनियादी ढांचे का मॉक ड्रिल करने और 8 और 9 अप्रैल, 2023 को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का आग्रह किया।

 

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 'केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद किया। कुछ राज्यों में कोरोना के कुछ मामले सामने आने लगे हैं, हमने निवेदन किया है कि देश के स्तर पर कोई SOP जारी करें ताकि इसे समय रहते रोका जाए। उन्होंने मॉक ड्रिल के निर्देष दिए हैं तो हम 10-11 तारीख को मॉक ड्रिल कराएंगे। हम 9 तारीख को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और राज्य में तैयारियों की समीक्षा करेंगे।


कोरोना में उछाल देखते हुए पुडुचेरी में मास्क पहनना अब अनुवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ई वल्लवन ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड़ पार्को और थिएटरों में मास्क पहनना अब जरूरी होगा। इसके अलावा हास्पिटल, होटल, बार रेस्टोरेंट, शराब की दुकान, आतिथ्य एक मनोरंजन क्षेत्र, सरकारी कार्यालय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।

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07 April 2023, 03:49 PM IST

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