Delhi: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिनों तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री जेल में बंद है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को लेकर सुनवाई हुई।

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद आज फिर से सिसोदिया को सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। जहां पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब दो बजे सिसोदिया को कोर्ट में किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

सोमवार को मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले बैरिकेड लगाए। दिल्ली आबकारी नीति मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले की जांच अहम मोड़ पर है। इसलिए हम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने की मांग करते है। बता दें कि सिसोदिया सीबीआई जांच के साथ ही ईडी जांच का भी सामना कर रहे है।

सीबीआई की दलील से पहले सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई को कोई मकसद पूरा नही होगा। वे इस मामले में पहले ही सभी जानकारी दे चुके है। सिसोदिया ने कहा था कि "मैंने सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया। उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ।" उन्होंने अपनी जमानत याचिका में कहा कि पब्लिक लाइफ में एक्टिव होने की वजह से समाज में उनका गहरा जुड़ाव है। इसलिए वह जमानत पाने के हकदार हैं। 

इससे पहले पिछले महीने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। तब हाईकोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।  First Updated : Monday, 03 April 2023