राहुल गांधी ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे, सूरत कोर्ट ने खारिज की थी अपील
सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोषसिद्धी पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज करने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
हाइलाइट
- सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया है। मंगलवार को राहुल गांधी ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरूवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद है। दरअसल, 2019 के मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सूरत सत्र न्यायालय द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बता दें कि सूरत ज़िला अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था।
ज्ञात हो कि 23 मार्च को सूरत सत्र न्यायालय ने चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम से संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में एक चुनाव जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही कैसे है।
सूरत कोर्ट ने याचिका खारिज की
मानहानि मामले में राहुल गांधी को बाद में जमानत मिल गई थी। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए तीन अप्रैल को सूरत जिला न्यायालय का रूख किया। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। 20 अप्रैल को कांग्रेस नेता की दोषसिद्धी वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संसद सदस्य और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को अपने शब्दों के प्रति ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। बता दे कि राहुल गांधी ने जब मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी तब वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।