सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सौरव गांगुली और जय शाह का बढ़ा कार्यकाल
लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के एक फैसले पर चर्चा चल रही थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। बता दे, बीसीसीआई ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में सौरव गांगुली और जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की अर्जी डाली थी
लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के एक फैसले पर चर्चा चल रही थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है। बता दे, बीसीसीआई ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में सौरव गांगुली और जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की अर्जी डाली थी जिसको आज कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
जिसके बाद अब सौरव गांगुली और जय शाह अपने-अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले मंगलावर को कोर्ट में इस मामले पर काफी लंबी सुनवाई चली थी। जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने यह फैसला किया कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने-अपने पद पर बने रहेंगे।
कुछ समय पहले बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 'कूलिंग ऑफ पीरियड' को खत्म करने की अपील की थी। अभी तक जो बीसीसीआई का नियम था कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय और स्टेट बोर्ड में लगातार 6 साल से ज्यादा पद पर नहीं रह सकता।
लेकिन अगर उस व्यक्ति को आगे भी BCCI या स्टेट बोर्ड में पद लेना है तो उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड का नियम फॉलो करना होगा। कूलिंग पीरियड के तहत अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल सितंबर में खत्म होने वाला था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा नही होगा।
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