Aam Adami Party: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और संजय सिंह तेहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. दिल्ली की शराब नीति मामले में वो बीते 6 महीने से तिहाड़ जेल में थे. 2 अप्रैल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ संजय सिंह को जमानत दे दी थी. इसके बाद 3 अप्रैल की शाम को संजय सिंह जेल से बाहर निकल आए.
आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है. इस बीच एक वीडियो तेजी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा जिसमें 6 महीने बाद जेल से रिहा होते हुए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संयोजक व अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुकाकात की और पैर छूकर आशार्वाद लिया है. जिसका वीडियो आप देख सकते हैं.
6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आते ही संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह जश्न का नहीं, जंग का समय है. सभी देशभक्त कार्यकर्ता संघर्ष के लिए तैयार रहें, हमारे क्रांतिकारी साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है. जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे! अरविन्द केजरीवाल ज़िन्दाबाद!!! आम आदमी पार्टी ज़िन्दाबाद!!!
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने कहा कि "मैं कहना चाहता हूं कि आप का जन्म आंदोलन से हुआ है। हम किसी से नहीं डरते." आगे उन्होंने कहा कि "वे AAP को तोड़ना चाहते हैं. 'तानाशाही मचा रखी है देश के अंदर' मैं छह महीने जेल में था, और हर कार्यकर्ता, और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं.
छह महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि, ''अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली के दो करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे. कहा जाता है कि कोई चिट्ठी कैसे लिखेगा... मैं वापस आ गया हूं'' छह महीने जेल में बिताने के बाद. जेल मैनुअल में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जेल में रहते हुए असीमित पत्र लिख सकता है...अगर कोई सरकारी पत्र लिखना चाहता है, तो अदालत से अनुमति लेनी होगी.''
6 महीने से जेल में बंद थे संजय सिंह
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने चार अक्टूबर 2024 को दिल्ली के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने संजय सिंह से कई घंटे तक पूछताछ की थी. उसके बाद आप सांसद को जमानत नहीं मिल पाई थी. जबकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का पक्ष जानने के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. First Updated : Wednesday, 03 April 2024