Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों और परिसरों के अंदर सिगरेट पीने और किसी भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने से प्रतिबंधित कर दिया है. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) द्वारा इस आशय से जारी परिपत्र में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सवैधानिक चेतावनियों के बावजूद सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में तंबाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में एक चेतावनी बोर्ड कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा.
इस पृष्ठभूमि में, कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हित में और जनता और सरकारी कर्मचारियों को निष्क्रियता से बचाने के लिए धूम्रपान, किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कार्यालयों और कार्यालय परिसरों में धूम्रपान सहित किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सार्वजनिक क्षेत्रों में ऐसे उत्पादों का सेवन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है। First Updated : Friday, 08 November 2024