ED के बाद केजरीवाल को CBI ने क्यों किया गिरफ्तार, कितना अलग है मामला

Arvind Kejiwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया. इससे कुछ घंटे पहले की केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें अब समाप्त कर दी गई, आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि 3 दिनों के लिए पीसी रिमांड के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है.

JBT Desk
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Arvind Kejiwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया. इससे कुछ घंटे पहले की केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें अब समाप्त कर दी गई, आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि 3 दिनों के लिए पीसी रिमांड के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है. उसे 29 जून तारीख को शाम 7 बजे से पहले पेश किया जाएगा.

CBI को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा. CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत मांगी थी. कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की रिमांड पर भेजा है.

3 दिन में कौन- कौन मिल सकता है केजरीवाल से

कोर्ट के रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से करीब 30 मिनट की मुलाकात कराने के भी आदेश दिए हैं. इसके साथ ही आप नेता को रोज 30 मिनट अपने वकील से मिलने का भी समय दिया गया है. रिमांड के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सीएम को उनकी दवाई और घर से बने खाना को आदेश दिए है.

गिरफ्तारी पर क्या बोली CBI?

CBI ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत के समय ही गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इससे माननीय कोर्ट के आदेश पर गलत संदेश जाता है.  सीबीआई ने कहा कि उसी चलते उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया था.

 

पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये: सुनीता

20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. तुरंत ED ने stay लगवा लिया. अगले ही दिन CBI ने accused बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये. ये क़ानून नहीं है. ये तानाशाही है, इमरजेंसी है.

29 जून को फिर कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल: वकील ऋषिकेष कुमार

अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे जाने पर वकील ऋषिकेष कुमार  ने कहा कि, "सीबीआई ने 5 दिन की हिरासत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत दे दी. उन्हें 29 जून को शाम 7 बजे से पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा. कोर्ट ने इजाजत दे दी है" उन्हें घर का बना खाना, और हर दिन अपने वकील और पत्नी से मिलना होगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएम को मधुमेह से संबंधित दवाएं और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने उन्हें किसी भी चिकित्सा देखभाल की भी अनुमति दी है कोर्ट ने कहा, "सीएम को उन्हें सीबीआई मुहैया करानी चाहिए.

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26 June 2024, 07:05 PM IST

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