बिहार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाईकोर्ट ने कहा नियोजित टीचरों की नहीं जाएगी नौकरी
Patna High Court: नियोजित शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत भरी बात कही है. इन सारे टीचरों को पास हो या फेल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा.
Patna High Court: बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाने का मामला तेजी से चल रहा था. सारे टीचरों के अंदर इस बात का डर था कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है. मगर खबर मिल रही है कि पटना हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार को इन सारे मामलों पर अपना फैसला सुनाया है.
पटना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा निर्णय
बिहार के पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के नौकरी जाने के डर को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने अपने जारी आदेश में बताया कि सक्षमता परीक्षा देने वाले टीचरों को अब पास फेल होने पर नौकरी जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा ये सारे शिक्षक अपने पदों पर हमेशा बने रहेंगे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीते 15 मार्च 2024 को इस मुद्दे पर सुनवाई करने की बात कही थी. वहीं आज नियोजित शिक्षकों को लेकर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और नियमवाली 12 के आधार पर अपीलीय प्राधिकार को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
नियोजित शिक्षकों को अब नौकरी खतरा नहीं
बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि सारे नियोजित शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी. उन सभी का परीक्षा में पास होना भी आवश्यक है. इसके साथ ही सफल होने के लिए शिक्षकों को पांच मौका दिया जाएगा. अगर वह इस टेस्ट में फेल या अनुपस्थित हुए तो उनकी नौकरी जा सकती है. जिसके बाद बिहार में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया और ये पूरा मामला कोर्ट जा पहुंचा. वहीं देखा गया कि इस सक्षमता परीक्षा में अधिकतर टीचरों ने फेल किया है. जबकि कोर्ट ने इन शिक्षकों के हित में फैसला सुनाते हुए बताया कि इन सारे टीचरों को पास हो या फेल नौकरी से नहीं निकाला जाएगा.