Shimla: कोर्ट का बड़ा आदेश, गिरानी होगी मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल

Sanjauli Mosque: शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर अदालत का फैसला आ गया है. नगर निगम कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हु मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही मस्जिद कमेटी ने भी कहा है कि वो कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं.

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Sanjauli Mosque: शिमला की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया. मस्जिद कमेटी को अब अगले दो महीने में ये तीन मंजिलें तोड़नी होंगी. इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम कमिश्नर की अदालत में शनिवार को 46वीं बार अहम सुनवाई हुई. शनिवार सुबह निगम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक बहस हुई. फिर शाम चार बजे के बाद फिर बहस हुई. इस बीच स्थानीय लोगों ने इस मामले में एक पार्टी बनाने की भी मांग की, जिस पर जोरदार बहस देखने को मिली. 

बता दें कि शिमला संजौली मस्जिद विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि संजौली में मौजूद इस मस्जिद में अवैध निर्माण और विस्तार किया जा रहा है. इन संगठनों का दावा था कि मस्जिद के निर्माण के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और यह निर्माण अवैध है.

दूसरी ओर, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मस्जिद लंबे समय से यहां है और वे अपनी धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मस्जिद का विस्तार कर रहे हैं. हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से यह भी कहा गया है कि वो मस्जिद की उन मंजिलों को गिराने के लिए तैयार हैं जिनपर विवाद छिड़ा हुआ है. 

शिमला कोर्ट द्वारा संजौली मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश के बाद मस्जिद समिति के अध्यक्ष लतीफ नेगी ने कहा, "हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं. हमने लिखित में दिया था कि हम अनधिकृत मंजिलों को गिराने के लिए तैयार हैं. अब हम कोर्ट नहीं जाएंगे." First Updated : Saturday, 05 October 2024