दिल्ली CM आतिशी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने रद्द किया समन
Defamation Case: विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आप नेता द्वारा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह आदेश पारित किया, जिसने प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था. न्यायाधीश ने आतिशी के वकील की दलील पर गौर किया कि कपूर को उनके द्वारा बदनाम नहीं किया गया था क्योंकि कथित मानहानिकारक बयान भाजपा के खिलाफ था न कि किसी व्यक्ति के खिलाफ.
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Defamation Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीजेपी की तरफ से दाखिल किए गए मानहानि केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और समन को रद्द करते हुए कहा कि आतिशी की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि किसी व्यक्ति या संगठन के व्यक्तिगत सदस्य के खिलाफ.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ आतिशी की अपील पर यह फैसला सुनाया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की शिकायत पर आतिशी को समन जारी किया था. जज ने आतिशी के वकील की इस दलील को माना कि उन्होंने कपूर की मानहानि नहीं की, क्योंकि उनके बयान का निशाना बीजेपी पार्टी थी, न कि किसी व्यक्ति को.
क्या था मामला?
यह मामला बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि अप्रैल 2024 में आतिशी के बयान से बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ था. उस समय आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री थीं. कपूर ने कहा कि आतिशी और अन्य आप नेताओं के आरोपों को साबित करने के लिए उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए थे.
आतिशी ने क्या आरोप लगाए थे?
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा. इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया था कि अगर वह ऐसा नहीं करतीं तो एक महीने के भीतर ईडी (निगरानी एजेंसी) द्वारा गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता था. यह मामला दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव के एक महीने पहले का है.