11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
बिल्किस बानो ने इस साल 15 अगस्त को रिहा हुए 11 दोषियों की सजा को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके वकील द्वारा सीजेआई के समक्ष आज मामले का उल्लेख किए जाने के बाद वह याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
रिपोर्ट। मुस्कान
नई दिल्ली। बिल्किस बानो ने इस साल 15 अगस्त को रिहा हुए 11 दोषियों की सजा को चुनौती देते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके वकील द्वारा सीजेआई के समक्ष आज मामले का उल्लेख किए जाने के बाद वह याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
2002 के गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की जल्द रिहाई की देशव्यापी आलोचना हुई और गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गईं। जैसा कि मामलों की सुनवाई चल रही है, बिलकिस बानो के वकील ने बुधवार को सजा में कमी को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।
2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए 11 लोगों को दोषी ठहराया गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने छूट के खिलाफ दायर पहले की याचिकाओं पर सुनवाई की, गुजरात सरकार ने कहा कि उनके 'अच्छे व्यवहार' के कारण उन्हें छूट दी गई थी।
गुजरात सरकार ने उल्लेख किया कि निर्णय केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इसके हलफनामे से पता चला कि सीबीआई और ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश ने दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताई क्योंकि उनका अपराध गंभीर और जघन्य था। हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ कि दोषियों में से एक पर 2020 में पैरोल पर बाहर रहने के दौरान एक महिला के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था।
गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 से पहले, भाजपा विधायक सीके राउलजी ने बिलकिस बानो बलात्कारियों के पीछे अपना वजन डाला और कहा कि कुछ अपराधी अच्छे 'सस्कार' वाले ब्राह्मण थे, यह मुद्दा एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में था।