दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल, बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया गया है।

Janbhawana Times
Janbhawana Times

रिपोर्ट। मुस्कान 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 9 दिसंबर तक तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण III के तहत केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल के निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया गया है।

परिवहन विभाग द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संशोधित जीआरएपी के चरण III और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि बीएस-III, पेट्रोल और बीएस-IV, डीजल एलएमवीएस (4 पहिया वाहनों) को चलाने पर प्रतिबंध होगा। दिल्ली के एनसीटी में, तत्काल प्रभाव से, दिनांक 09/12/22 तक या जीआरएपी चरण में नीचे की ओर संशोधन तक, जो भी पहले हो।

आपातकालीन सेवाओं, सरकारी और चुनाव कार्य में लगे वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा जो 20,000 रुपये का जुर्माना प्रदान करता है। जीआरएपी के कार्यान्वयन के लिए उप-समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ मौसम संबंधी स्थितियों के पूर्वानुमान और दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक की समीक्षा के लिए एक बैठक की।

इससे पहले रविवार को, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने अधिकारियों को चरण III जीआरएपी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 4 नवंबर के बाद 'गंभीर' श्रेणी में प्रवेश कर गया, जब एक्यूआई 447 था। 201 और 300 के बीच एक एक्यूआई को 'खराब', 301 और 400 को 'बहुत खराब' और 401 और 500 को 'गंभीर' माना जाता है।

calender
05 December 2022, 10:00 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो