छत्तीसगढ़: 11 महीने में पांच लोगों को मौत के घाट उतरने वाले साइको किलर को मिली उम्रकैद की सजा
छत्तीसगढ़ में अदालत ने पांच लोगों की निर्मम हत्या करने वाले एक साइको किलर को सजा का ऐलान किया है। धमतरी की अदालत ने आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला धमतरी जिले का है
छत्तीसगढ़ में अदालत ने पांच लोगों की निर्मम हत्या करने वाले एक साइको किलर को सजा का ऐलान किया है। धमतरी की अदालत ने आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला धमतरी जिले का है। जहां आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव ने 11 महीने में ग्राम तेलीनसत्ती और खपरी में पांच लोगों की निर्मम हत्या की थी।
ग्राम खपरी में बेटी के साथ दुष्कर्म कर मां- बेटी की फावड़ा से दोहरी हत्या करने वाले आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव को अपर सत्र न्यायाधीश ने 24 फरवरी को आजीवान कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद घर से सोने- चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिए थे।
दोहरे हत्याकांड मामले में हुई सजा -
प्राप्त जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त 2016 को जिला मुख्यालय धमतरी से लगे ग्राम पंचायत खपरी निवासी रूखमणी बाई पति मानसिंह बांडे (50 वर्ष) और उसकी बेटी पार्वती बांडे (20 वर्ष) खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव (30 वर्ष) निवासी तेलीनसत्ती ने रात में घर में जबरदस्ती घुसकर पार्वती के साथ दुष्कर्म किया। फिर इसके बाद मां और बेटी दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
इस घटना की जानकारी तब लगी, जब रुखमणी का बेटा व पार्वती का भाई देवानंद घर पहुंचा। देवानंद ने देखा घर के अंदर उसकी मां और बहन की लाश खून से लथपथ पड़ी है। देवानंद ने घटना जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर जांच शुरू की। बता दें कि घटनास्थल पर खून से सना हुआ फावड़ा बरामद किया गया था।
वहीं पुलिस ने इस घटना के 11 महीने बाद हत्यारे जितेंद्र ध्रुव को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दोहरे हत्याकांड और दुष्कर्म समेत कई अपराध दर्ज कर इस मामले को न्यायलय के समक्ष पेश किया। वहीं इस मामले मेें न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने सभी पक्षों की बात सुनने के बाद दोषी पाते हुए आरोपी जितेंद्र ध्रुव को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही नकदी रकम के जुर्माने से भी दंडित किया है।
ग्यारह महीनों में पांच लोगों की निर्मम हत्या -
आपको बता दें कि आरोपी साइको किलर जितेंद्र ध्रुव ने 11 महीने में ग्राम खपरी और तेलीनसत्ती में पांच लोगों की निर्मम हत्या की थी। वहीं 12 और 13 जुलाई 2017 की दरमियानी रात ग्राम तेलीनसत्ती निवासी महेंद्र सिन्हा पिता राम सिन्हा (38 वर्ष), उषा सिन्हा पत्नी महेंद्र सिन्हा (32 वर्ष), महेश उर्फ लक्की पिता महेंद्र सिन्हा (11 वर्ष) और त्रिलोक उर्फ राजा पिता महेंद्र सिन्हा (13 वर्ष) पर भी आरोपी जितेंद्र ध्रुव ने धारदार और वजनदार हथियार से वार किया था, जिससे महेंद्र, उसकी पत्नी और छोटे बेटे लक्की की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महेंद्र का बड़ा बेटा त्रिलोक गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमले में लगी चोट की वजह से त्रिलोक की एक आंख खराब हो गई है।
पुलिस ने 3.5 लाख मोबाइल नंबर खंगाले थे -
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को इस मामले की जांच में बहुत माथापच्ची करनी पड़ी। बता दें कि इस मामले सुलझाने के लिए पुलिस ने साढ़े तीन लाख मोबाइल नंबरों को खंगाला था। वहीं इसके अलावा तेलीनसत्ती, खपरी, अर्जुनी, भानपुरी, उसलापुर, देमार समेत आसपास के गांवों के 20 से 30 वर्ष की उम्र वाले युवकों की मतदाता सूची की भी जांच की गई थी।
वोटर लिस्ट की जांच के बाद करीब 25 से 30 युवकों को चिन्हांकित कर एक-एक युवकों की हर गतिविधियों पर जानकारी रखने के लिए पुलिस टीम को लगाया गया था। पुलिस ने लगातार चार महीने तक युवकों पर नजर रख रही थी।
आरोपी जितेंद्र ध्रुव किराए के घर में रहता था -
बता दें कि खपरी- तेलीनसत्ती हत्याकांड का आरोपी जितेंद्र ध्रुव मूलत: भोपाल का रहने वाला है। इस घटना के चार साल पूर्व जितेंद्र ध्रुव अपने मामा के घर तेलीनसत्ती आया था। शादी के बाद जितेंद्र ध्रुव इतवारी सिन्हा के घर में किराए से रहता था।