मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवारों को दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ’’ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ’’ के अन्तर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक मनोज के गरासिया ने बताया कि दुर्घटना घटित होने जाने पर परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सक्रिय बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जनआधार कार्य में अंकित है।
इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जनआधार कार्ड में अंकित है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार से कोई अंशदान/प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एक हजार रूपये प्रति परिवार, प्रतिवर्ष, जो कि राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
सहायक निदेशक ने बीमाधन की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना में मृत्यु होने जाने पर 5 लाख रुपए देय होगा वहीं दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति पर, पार्थक्य होने/इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रूपये तथा दुर्घटना में एक हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पार्थक्य होने, पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख देय होगा। First Updated : Saturday, 02 July 2022