'जो जबरन धर्म बदलवाएगा, उसे जीने का हक नहीं!' – MP में फांसी तक का प्रावधान, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान
मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण करवाने वालों की अब खैर नहीं! मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया. सरकार अब ऐसे मामलों में कितनी सख्त होने वाली है और क्या नए कानून लागू होंगे? जानिए पूरी खबर...

MadhyaPradesh: मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने वालों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार जबरन धर्मांतरण और बहला-फुसलाकर किसी के साथ दुराचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को फांसी तक की सजा दी जाएगी.
मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर फांसी की सजा!
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा, "हम किसी भी हाल में जबरन धर्म परिवर्तन और मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं. ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार नहीं देना चाहिए." उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सख्त कानून बना रही है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जाएगा.
सख्त कानून की जरूरत क्यों?
CM ने इस बात पर जोर दिया कि कई मामलों में मासूम लोगों को बहला-फुसलाकर या डराकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है. इसके अलावा, कुछ लोग महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार करके भी उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं. ऐसे मामलों को रोकने के लिए यह सख्त कानून जरूरी है.
उन्होंने आगे कहा कि समाज में ऐसी कुरीतियों को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी. सरकार इन अपराधों को पूरी तरह खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है. इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति जबरन धर्मांतरण का शिकार न हो और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले.
सरकार की मंशा साफ, सख्त कार्रवाई होगी
CM मोहन यादव के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश सरकार अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है. जबरन धर्मांतरण और दुराचार जैसे मामलों में अब और कड़ा रुख अपनाया जाएगा. सरकार के इस फैसले पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे लेकर बहस कर रहे हैं. हालांकि, राज्य सरकार का मानना है कि इस सख्त कानून से समाज में धर्मांतरण और अपराधों पर रोक लग सकेगी.


