UP में खाने के सामान में थूका तो नहीं होगी खैर, सीएम योगी ला रही सख्त अध्यादेश

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खानों में थूकने और फर्जी नामों से दुकान चलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नया अध्यादेश लाने की तैयारी है. मंगलवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन अध्यादेशों पर चर्चा करेंगे. हाल ही में कुछ समय से सोशल मीडिया पर खाने में थूकने की कई सारी वीडियो भी वायरल हुईं थी.

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Edited By: JBT Desk

UP News: यूपी से कुछ दिनों से लगातार थूक जिहाद की खबरें सामने आ रही हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुई जिसको लेकर जनता है इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही थी. वहीं अब योगी सरकार  रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है. दरअसल, सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें दुकानदार खाने में थूक या मिलावट करते पकड़े गए हैं. 

थूक जिहाद पर योगी सरकार सख्त

ऐसे कई अच्छे होटल और ढाबे से भी घटनाएं सामने आई है. जिसमें खाने के सामानों में थूकने, मिलावट या फर्जी नेमप्लेट से होटल और ढाबे का संचलित करने वालों पर रोक लगाने के लिए नया अध्यादेश लाया जा रहा है. जिसके बाद उपभोक्ताओं को ये जानने का पूरा अधिकार होगा कि आप किसके यहां खाना खा रहे हैं और आपको कैसा खाना परोसा जा रहा है. इसे लेकर मंगलवार को सीएम योगी ने अपनी सरकार आवास पर एक बैठक बुलाई है. 

शाम साढ़े 6 बजे बैठक

सीएम योगी शाम साढ़े 6 बजे होने वाले इस बैठक में उत्तर प्रदेश छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण और थूकना प्रतिषेध अध्यादेश व यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टमिनेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश पर चर्चा होगी. आज सीएम योगी दोनों अध्यादेशों के लिए विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे.

थूकने वालों की सख्त कार्यवाही

सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान भी खाने के सामान बैचने वालों को उनका दुकानों पर नाम लगाने का  निर्देश दिया था. जिसके बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद पर रोक लगाने के लिए सख्त नजर आ रहे हैं. सीएम धामी ने इसे लेकर कहा कि प्रदेश में किसी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.  

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15 October 2024, 11:51 AM IST

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