Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को सेशन जज राकेश सयाल ने ईडी की शिकायत पर ACMM की कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है. केजरीवाल को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. उनके वकीलों ने समन के खिलाफ केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर न पेश होने के लिए छूट मांगी थी. कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि सीएम ट्रायल कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं.
सीएम अरविंद केजरीवाल अधिवक्ता राजीव मोहन और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दलीलें पेश की. रमेश गुप्ता ने कहा कि सीएम एक लोक सेवक हैं. इस पर एजिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें समन पर्सनल कैपेसिटी पर किया गया है. अधिवक्ता रमेश ने कहा कि हम दो दिन पहले इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता था की दूसरी शिकायत भी दर्ज की जाएगी, हम दूसरी शिकायत का इंतजार कर रहे थे. वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन की अवज्ञा नहीं की थी. किसी को तभी बुलाया जा सकता है जब वो जानबूझकर गैर-हाजिरी रहा हो. लेकिन केजरीवाल ने हर समन का जवाब दिया है.
इस मामले में सेशन कोर्ट अगली सुनवाई 30 मार्च को करेगी. अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कई बार समन भेजा है, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. जानकारी के अनुसार ईडी ने उन्हें अब तक कुल 8 समन जारी कर चुकी हैं. अब सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा. First Updated : Friday, 15 March 2024