उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में अंतू थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी (एसएचओ) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
दरअसल,अंतू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ने अदालत में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि एक फरवरी 2021 को करण सरोज नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ तब दुष्कर्म किया, जब वह अपने घर में अकेली थी। शिकायत के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद महिला ने मामले की शिकायत अंतू पुलिस थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छह फरवरी को महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि वह आठ फरवरी को अंतू थाने के तत्कालीन एसएचओ प्रवीण कुशवाहा से मिली थी और प्राथमिकी दर्ज करने की अपील की थी, लेकिन एसएचओ ने उसे धक्का मारा और जातिसूचक अपशब्द कहते हुए वहां से भगा दिया। First Updated : Saturday, 25 June 2022