दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार की सीबीआई की राउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया से दिल्ली की तिहाड़ में काफी लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद ईडी ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया ने राउज एवन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
राउज एवन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार कोर्ट ने अपने आदेश में सिर्फ इतना कहा कि डिसमिस। वहीं इस मामले में कोर्ट के लिखित में फैसला आने आने और जमानत याचिका को खारिज करने की वजह का इंतजार है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मनीष सिसोदिया ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।
हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन उनके कुछ लोगों के खिलाफ जांच करने के बाद सिसोदिया का नाम सामने आया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सिसोदिया निर्दोष है। आप ने कहा कि सिसोदिया का रुख स्पष्ट है कि नीति और उसमें किए गए बदलावों को लेकर एलजी ने मंजूरी दी थी और सीबीआई अब एक चुनी हुई सरकार के नीतिगत फैसलों पर काम कर रही है।
सीबीआई की राउज एवन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। आबकारी नीति घोटले में दस मार्च को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 17 मार्च को अदालत ने मनीष सिसोदिया की हिरासत को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था। वहीं सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और उन्हें निचली अदालत में जाने के लिए कहा था। First Updated : Friday, 31 March 2023