दिल्ली : दिवाली में इस बार भी नहीं जलेगें पटाखे, दिल्ली सरकार ने पटाखा फोड़ने पर लगाई रोक

दिल्ली सरकार ने इस बार भी पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध रखा है. इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर दी है.

calender

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने इस बार भी पटाखों को फोड़ने पर प्रतिबंध रखा है. इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके. इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री / डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा. यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेग.। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी.

दिल्ली सरकार आगामी विंटर सीजन से पहले सारी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है. मंगलवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की. 15 मुख्य बिंदुओं पर लगभग 30 विभागों को विस्तृत प्लान तैयार करने का टास्क दिया गया. विभाग को 15 सितंबर तक सभी विभागों से रिपोर्ट लेकर विस्तृत विंटर एक्शन प्लान बनाकर सौपने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा वातावरण प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी , एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आई एंड एफसी , डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया. खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी , एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आई एन्ड एफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया. 

आपको बता दें कि अक्टुबर से लेकर जनवरी महीने तक दिल्ली वासियों को वातावरण प्रदुषण को लेकर कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है.  दिल्ली में हवा की शुद्ता काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है. जिससे बच्चे से लेकर बुजुर्ग को श्वसन संबधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पिछले साल भी इस संबध में दिल्ली सरकार की ओर से योजनाबद्ध तरीके से निपटने का तैयारी की गई. और काफी हदतक सरकार वातावरण को सामान्य बनाकर रखा गया. दिल्ली सरकार और भी बेहतर तरीके से इससे निपटने की योजना पर कार्य कर रही है.  

First Updated : Wednesday, 07 September 2022