मध्यप्रदेश। विवाहित महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के मामले में दो लोगों को दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल अखंड ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें दोनों दोषी रिश्ते में महिला का देवर और बुआ सास का लड़का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना ग्राम ओसरुद थाना बेटमा की है जहां दोनों दोषियों ने महिला की साड़ी से ही मुंह दबाकर हत्या की थी। इसके बाद शव को ग्राम मनासा में सिलोदा कांकड़ के पास स्थित एक कुएं में फेंक दिया था। 19 मई 2017 को बेटमा थाने पर महिला के पति ने महिला के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
वहीं 22 मई को किसान ने अपने खेत के कुएं में अज्ञात महिला की लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को दी। कानवन पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। जांच रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मृत्यु पानी में डूबने से नहीं हुई है। बल्कि उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया था। बाद में शव की शिनाख्त महिला के पति ने की।
पुलिस ने जांच में पाया कि महिला का चाल-चलन ठीक नहीं था। वह मोबाइल पर दूसरों से बात किया करती थी। इस बारे में महिला को उसकी सास और स्वजन ने उसे समझाया और बात करने से मना भी किया था, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ दिन बाद पति-पत्नी अलग भी रहने लगे थे। इस कारण समाज में बदनामी हो रही थी। इसलिए उसकी सगे देवर और उसकी बुआ सास के लड़के ने महिला की हत्या कर दी।
दोषियों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों दोषियों पर अलग-अलग 5,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सजा वारंट बनाकर दोनों को उप-जेल बदनावर भेजा दिया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक भानु प्रताप सिंह पंवार ने पैरवी की। First Updated : Thursday, 17 November 2022