DMK सांसद के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, ठोका 908 करोड़ का जुर्माना, जानें मामला

ED fines DMK MP: ईडी ने फेमा मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही ईडी ने बुधवार को कहा कि उनकी 89 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियों को जब्त भी किया गया है. ईडी ने यह जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी.

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ED fines DMK MP: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन और उनके परिवार पर 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एजेंसी ने कहा कि इस राशि में 89 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति भी शामिल है. चेन्नई में ईडी ने तमिलनाडु के सांसद और व्यवसायी जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित भारतीय संस्थाओं के खिलाफ फेमा के तहत जांच की. ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जारी एक आदेश के जरिए  से लगभग 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. ईडी ने कहा, 'फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई 89.19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है और 26 अगस्त के  आदेश के तहत 908 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.'  बता दें, कि 76 वर्षीय जगत्रात्चकन अराक्कोनम लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

जानें क्या है मामला?

ईडी के बयान के अनुसार, 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय एजेंसी ने डीएमके सांसद जगतरक्षकन, उनके परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी के खिलाफ फेमा की धारा 16 के तहत फेमा शिकायत दर्ज की. शिकायत में उन पर विभिन्न FEMA प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, खास तौर पर 2017 में सिंगापुर में एक शेल कंपनी में 42 करोड़ रुपये के निवेश , परिवार के सदस्यों के बीच सिंगापुर के शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है. 

ईडी के खिलाफ किया था हाई कोर्ट का रुख 

 ईडी ने यह भी कहा कि डीएमके सांसद ने एक श्रीलंकाई संस्था में लगभग 9 करोड़ रुपये का निवेश किया था. शिकायत में 11 सितंबर, 2020 को संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की गई थी. डीएमके सांसद जगतरक्षकन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस साल 23 जुलाई को डीएमके सांसद की याचिका खारिज कर दी थी.

First Updated : Wednesday, 28 August 2024