कोचिंग सेंटर हादसे के 4 आरोपियों को मिली जमानत, बेसमेंट में 3 छात्रों की हुई थी मौत

राजधानी दिल्ली में तेज बारिश होने के बाद बेसमेंट में चल रहे एक कोचिंग सेंटर में पानी भर गया और 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी. मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों बंटोरी. जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया था. उन्हीं में से अब 4 आरोपियों को जमानत मिल गई है.

JBT Desk
JBT Desk

Delhi Coaching Center: हाल ही में दिल्ली के अंदर बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत हुई थी. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दे दी. हालांकि, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने उन्हें रेड क्रॉस में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि उन्होंने बेसमेंट को किराए पर देकर लालच का काम किया है. बेसमेंट के सह-मालिकों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं, जिसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था और इसलिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है. 

सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था और तर्क दिया था कि जांच शुरुआती फेज में है. साथ ही गवाहों की जांच होने तक उन चारों को राहत नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने जमानत पर मुहर लगाते हुए उपराज्यपाल को उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि यह यकीनी बनाया जा जा सके कि कोई भी कोचिंग सेंटर बिना मंजूरी के नहीं चल रहा और इसके लिए एक जगह भी बनाई जाए, जहां सेंटर चल सकें.

याद रहे कि उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की मौत 27 जुलाई की शाम को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में भारी बारिश के बाद एक इमारत के बेसमेंट में चल रहे RAU's IAS कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने की वजह से हुई थी. जिसके बाद 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या से संबंधित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दिया था. पिछले 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा था. 

calender
13 September 2024, 04:58 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Subscribe to Our YouTube Channel!

Stay updated with our latest videos. Click the button below to subscribe now!