Gujarat: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, पीड़िता को मुआवता देने का ऐलान
वडोदरा शहर के वाडी इलाके में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
वडोदरा शहर के वाडी इलाके में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
बता दें कि कॉलेज जा रही सगीरा को वैन से बाहर निकाला गया। वो वडोदरा के वाडी इलाके की रहने वाली थी और सगीरा कॉलेज में पढ़ने के लिए वैन में बैठने जा रही थी। इसी बीच एक नामी युवक हार्दिक मुकेशभाई दलवाडी (रेज. मांजलपुर, वडोदरा) सगीरा को वैन में बिठाकर कॉलेज ले गया और बाइक पर बिठाकर कॉलेज जाने दिए बिना उसे बाहर बैठा दिया। साथ ही यौन संबंध बनाने के लिए पीट-पीटकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में मार्च 2013 में वाडी थाने में अपराध दर्ज किया गया था।
पीड़ित को 20,000 मुआवजा इस मामले में वाडी थाने के तत्कालीन पीआई एस एम वरोतारिया और बी एच चावड़ा ने घटना स्थल और संबंधित स्थानों के पंचनामा के साथ-साथ आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर एफएसएल को भेज दिया। उन्होंने आरोपी के हार्दिक दलवाड़ी को भी गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।
इस मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट ने हार्दिक दलवाड़ी को पांच साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने और जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।