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ज्ञानवापी केस: कोर्ट का हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग करने से किया इंकार

उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद में मिल कथित शिवलिंग की काबर्न डेटिंग मामले पर आज थोड़ी देर में बड़ा फैसला आ सकता है। आपको बता दे कि आज दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और 'शिवलिंग' की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा फिर वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिक्ता विष्णुशंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की. जबकि वादिनी संख्या एक के अधिक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया, तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्टूबर की तिथि यानी आज नियत कर दी।

इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर श्रृंगार गौरी- ज्ञानवापी केस को सुनवाई के .योग्य माना था। इसके बाद हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने याचिका दायर कर कार्बन डेंटिग कराने की मांग की है।
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14 October 2022, 02:08 PM IST

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