Gyanvapi case : शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला 11 अक्टूबर तक टला

Gyanvapi case : शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला 11 अक्टूबर तक टला

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Gyanvapi case : वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर  सुनवाई अगले 11 अक्टूबर तक टाल दी है। बता दें कि पिछले सुनवाई के दौरान हिंदु का पक्ष रख रहे वकील विष्णु जैन ने कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग रखी थी। आज की सुनवाई पर अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि कोर्ट ने हमें दो बिंदुओं पर स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाया गया ढांचा इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं? दूसरा, क्या न्यायालय वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी कर सकता है? हमने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। आगे जैन ने कहा है कि  हमने कहा कि यह हमारी वाद संपत्ति का हिस्सा है और सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर न्यायालय को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है। मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है। हमलोग अगली सुनवाई तक स्पष्ट फैसले की उम्मीद कर रहें हैं।

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच और पता लगाना है। हममें कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है। आगे की सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी। First Updated : Friday, 07 October 2022