Gyanvapi mosque Vyas Tehkhana: उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका पर उच्चतम न्यायालय 1 अप्रैल सोमवार को सुनवाई होगी. जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं की पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पादीवाला और न्यायमूर्ति मनोझ मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के बीते 26 फरवरी को फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी. जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों में प्रबंधन करती है.
इलाहाबाद जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों की पूजा कर सकता है. ये पूजा अब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामिक एक हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता शैलेंद्र कुमार पाठक के द्वारा की जा रही है. जिनका दावा है कि उनके नाना सोमनाथ व्यास जो एक पुजारी भी थे उन्होंने दिसंबर 1992 तक तहखाने में पूजा अर्चना की थी.
1 अप्रैल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने में पूजा करने की इजाजत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं को इजाजत देने वाली निचली अदालत ने आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी. First Updated : Sunday, 31 March 2024