Hathras stampede case: उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ मामले में बड़ा खेल सामने आया है. जिसमें 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इसमें भोले बाबा का नाम नहीं है.पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इस चार्जशीट में सत्संग के आयोजनकर्ता समेत ग्यारह लोगों को आरोपी बनाया है. इस भगदड़ में 121 लोगों की जानें चली गई थी.
इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. इनमें से दस आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है. इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह को गिरफ्तार किया था. इनमें से महिला मंजू देवी और मंजू यादव की अंतरिम जमानत को मंज़ूर कर लिया गया है, लेकिन अब तक इनकी रिहाई नहीं हो पाई है.
2 जुलाई को हाथरस के सिकंद्राराऊ में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी. भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मंगलवार को 10 आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम न्यायालय में पेशी हुई.
वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि इस मामले में दो महिला आरोपियों मंजू देवी और मंजू यादव की हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है. कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की अगली तिथि नियत की है. एपी सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश बताते हुए कहा कार्यक्रम में कुछ लोगों ने साजिश के तहत जहरीला स्प्रे किया और इसकी वजह से यह भगदड़ मची. First Updated : Thursday, 03 October 2024