संदेशखाली मामले में HC ने CBI जांच के दिए आदेश, 2 मई को फिर होगी सुनवाई

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली कांड पर बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली कांड पर बड़ा एक्शन हुआ है. इस मामले में पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI जांच होगी. संदेशखाली में टीएमसी से निलंबित शाहजहां पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और गरीबों की जमीन कब्जाने का आरोप है.

संदेशखाली मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर, वकील आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि, "कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आज एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया है. संदेशखाली यौन उत्पीड़न, बलात्कार मामलों और अन्य मामलों में एचसी की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए एक आदेश अभी सुनाया गया है." जमीन हड़पने के मामले में भी, ईडी हमले के मामले में पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है. 

एचसी ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीबीआई अधिकारियों और संदेशखाली के पीड़ितों को पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है पीड़ितों के पक्ष में निर्देशों की एक श्रृंखला, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि पश्चिम बंगाल सरकार आदेश को चुनौती दे सकती है जैसा कि उन्होंने ईडी हमले के मामले में किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है."
  First Updated : Wednesday, 10 April 2024