HC On Live in Relationship: देश में लिव इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग मोर्डनिटी कीतरफ जा रहे हैं वैसे-वैसे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लोगों की साच बदलती जा रही है. लिव इन में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के लड़के और लड़की धर्म परिवर्तन किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं. यह पूरी तरह से गैर-कानूनी माना जाएगा.
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला अलग-अलग धर्मों के जोड़ों के लिए सुनाया है, जिसमें जस्टिस रेनू अग्रवाल की एकल पीठ कहा कि ''धर्म का बदलना सिर्फ शादी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये सभी रश्तों के लिए भी जरूरी है. इसलिए धर्म परिवर्तन किए बिना एक साथ रहना कानूनी तौर पर गलत है.'' इसके साथ ही कोर्ट ने इस जोड़े की मांग को खारिज कर दिया है.
प्रेमी जोड़े ने जो याचिका दर्ज कराई थी उसमें उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी. उनका कहना था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन उसमें अभी कुछ वक्त सकता है, इस दौरान उनके साथ कुछ अनहोनी होने का खतरा है. इसके लिए उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए ये अर्जी डाली गई थी. जानकारी के मुताबिक, दोनों ही यूपी के कासगंज से ताल्लुक रखते हैं. इसमें लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम है. दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का कहना है कि अभीतक दोनों में किसी ने भी धर्म बदलने के लिए अप्लाई नहीं किया है. First Updated : Saturday, 16 March 2024