गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के नसवाड़ी थाने में शुक्रवार को पेट्रोल पंप के मालिक और उसके साथी के खिलाफ एक शख्स ने एफआई दर्ज कराया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. शख्स ने पुलिस में एक पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर के खिलाफ अपहरण और जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक ने भी उस शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी और 6.51 लाख रुपये की चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराई है.
क्रॉस-शिकायत दर्ज होने के बाद 11 जुलाई को नसवाडी पुलिस ने ड्राइवर धवल तरबदा (28) की शिकायत पर पेट्रोल पंप मालिक हरीश कुमार कंदानी और उसके साथी धीरज को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है. बता दें कि, पीड़ित पर पेट्रोल पंप के मालिक ने चोरी का आरोप लगाया था.
दरअसल, ये मामला 8 से 10 के बीच का है. पीड़ित के शिकायत के मुताबिक, तरबदा नाम के एक शख्स ने बताया कि, 8 से 10 जुलाई तक पेट्रोल पंप के एक कमरे में उसे अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा और उसके कपड़े उतारकर लाठियों से उस पर हमला किया गया. पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि, पेट्रोल पंप के मालिक और उसके दो साथियों ने उसके मुंह में पेशाब भी किया और उसपर पेट्रोल चोरी करने का आरोप लगाते हुए 15 लाख रुपये की मांग की.
पीड़ित ने बताया कि, वो बार-बार उनसे कहा कि उसने कोई चोरी नहीं की है लेकिन वो मानने को राजी नहीं थे. उसने आगे बताया कि, पेट्रोल पंप मालिक ने उसके मोबाइल फोन से उसके चाचा को भी फोन किया और उसके परिवार से पैसा मांगा और गहने लाने या परिवार की जमीन उसके नाम पर करने के लिए कहा. यही नहीं आरोपियों ने पीड़ित की मां और पत्नी के बार बारे में गंदी टिप्पणियां की और धमकी भी दी कि अगर उसका परिवार नहीं आया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे मारता रहेगा.
तारबाड़ा ने आरोप लगाया कि उसे दो दिन तक बिना भोजन, पानी और कपड़ों के कमरे में बंद करके रखा गया. उसके बाद, 10 जुलाई को कंडानी वापस आया और तरबदा को कपड़े सौंप दिए. पीड़ित ने एफआईआर में कहा कि इसके बाद, वह उसे अपनी कार में ले गया और नसवाड़ी के एक चौराहे पर छोड़ दिया. तरबदा की शिकायत में दो अन्य आरोपियों सुरेश और पोपट का भी नाम है, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.
पीड़ीत के शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. पेट्रोल पंप के मालिक समेत तीन अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (2) (अपहरण), 308 (2) (जबरन वसूली), 127 (7) गलत तरीके से बंधक बनाना, 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 54 (अपराध के समय उकसाने वाले की उपस्थिति) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पेट्रोल पंप के मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है. First Updated : Sunday, 14 July 2024