यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, OBC आरक्षण रद्द
यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, OBC आरक्षण रद्द
UP Nagar Nikay Chunav 2022: उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बैंच का अहम फैसला आ चुका है। जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा।
कोर्ट में सुनवाई चलते रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी।इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज यानी मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी अब यूपी में नगर निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।