Sandeshkhali: संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहाँ शेख़ पर अदालत का बड़ा फ़ैसला आ गया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने दोबारा ममता सरकार से कहा है कि तत्ताक तौर पर आदेश पर अमल किया जाए. इसके अलावा अदालत ने सरकार के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दाखिल करने को भी कहा है. क्योंकि अदालत इससे पहले भी शाहजहाँ शेख़ को CBI के हवाले करने का आदेश दिया था. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं है. ऐसा लग रहा है कि वो आरोपी को बचा रही है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शाहजहाँ शेख़ को सीबीआई के हवाले किया जाए. कलकत्ता उच्च न्यायालय का मानना है कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है. आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है. आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाए.
हाईकोर्ट ने बताया है कि CBI ने राज्य पुलिस को उच्च अदालत के आदेश की जानकारी दी थी लेकिन आदेश को लागू करने में जानबूझकर देरी करते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है. हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारे आदेश को तब तक के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की याचिका का निपटारा ना कर दे.
हाईकोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है कि किसी भी आदेश को सिर्फ इस कारण से लंबित नहीं रखा जा सकता. क्योंकि ऊपरी अदालत में याचिका दायर की गई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल ही अपने आदेश में साफ- साफ कहा था कि राज्य सरकार की पुलिस बर्ताव शाहजहां शेख को लेकर पक्षपात से भरा नजर आता है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि टीएमसी में शाहजहां शेख का प्रभाव मजबूत है और स्वतंत्र जांच के लिए केस को सीबीआई को देना आवश्यक है. First Updated : Wednesday, 06 March 2024