हिंदू संगठन का दावा, उत्तराखंड में खाली पड़े घर का मस्जिद के रूप में किया जा रहा इस्तेमाल, जांच के आदेश
Uttarakhand News: उत्तराखंड के बेरीनाग में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक हिंदू संगठन के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं, जहां उन्होंने एक आवासीय भवन में चल रही अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बेरीनाग में एक परित्यक्त मकान को अवैध रूप से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि अंदर नमाज अदा की जा सके.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के बेरीनाग में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक हिंदू संगठन के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं, जहां उन्होंने एक आवासीय भवन में चल रही अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बेरीनाग में एक परित्यक्त मकान को अवैध रूप से मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि अंदर नमाज अदा की जा सके.
हिंदू संगठन, राष्ट्रीय सेवा संगठन ने 6 अक्टूबर को बेरीनाग एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक परित्यक्त घर में अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है और इसे हटाने की मांग की गई. पिथौरागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनोद गिरीश गोस्वामी के अनुसार, संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
घर का मस्जिद के रूप में किया जा रहा इस्तेमाल
पीटीआई ने संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हिमांशु जोशी के हवाले से कहा, "हमने अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है. अगर यह चलती रही तो हमें इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा संगठन के सदस्यों के खिलाफ बीएनएस की धारा 196/2 (धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले मस्जिद को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया था.
घर का एक हिस्सा मदरसा
स्थानीय लोगों का दावा है कि हल्द्वानी में रहने वाले अजीम के पुराने मकान का इस्तेमाल पिछले 25 वर्षों से करीब 100 मुस्लिम परिवार नमाज के लिए करते आ रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि घर का एक हिस्सा मदरसे के तौर पर भी काम करता है. बाहर से देखने पर यह एक आम रिहायशी घर लगता है, लेकिन अंदर से इसे मस्जिद में बदल दिया गया है.
मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग
9 सितंबर को, हिंदू संगठनों के एक समूह, संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट मेहरबान सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद गैर-पंजीकृत भूमि पर बनाई गई है. हालांकि, प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मस्जिद अवैध नहीं थी.