Kerala High Court: पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती तो...' केरला हाईकोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को किया खारिज

याचिका पर जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और सोफी थॉमस की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि खाना बनाने की स्किल नहीं होने पर तलाक नहीं दिया जा सकता है.

Sachin
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Kerala News: केरला हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल, मामला यह है कि कोर्ट ने माना कि पत्नी को अगर अच्छा खाना बनाना नहीं आता है तो इसको क्रूरता नहीं माना जा सकता है. सिर्फ इस आधार अपने जीवनसाथी को नहीं छोड़ा जा सकता है. पति की ओर से दायर याचिका में जितने भी आरोप लगाए गए उसमें यह सबसे अहम मुद्दा था कि पत्नी को अच्छा खाना नहीं बनाना आता है, इसलिए पति को पत्नी के साथ नहीं रहना है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. 

खाना बनाने की स्किल नहीं तो, तलाक नहीं दिया जा सकता 

याचिका पर जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और सोफी थॉमस की पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि खाना बनाने की स्किल नहीं होने पर तलाक नहीं दिया जा सकता है. अब केरला हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चारों इसकी चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं कि केस के दौरान पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर किया आरोप लगाए. पति ने कोर्ट में कहा कि उसकी पत्नी रिश्तेदारों के सामने अपमानित करवाती रहती है और उसके साथ सभ्य व्यवहार नहीं करती है. इसके साथ ही पति ने आरोप लगाया कि पत्नी अब उसे अपने आपसे दूर करने लगी है. पति ने आगे कहा कि पत्नी शरीर पर थूका, लेकिन कुछ देर बाद माफी भी मांग ली. इसी के साथ पत्नी ने पति की नौकरी छुड़वाने के लिए कंपनी में एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी. 

पत्नी ने पति के आरोपों को निराधार बताया

पत्नी ने पति की ओर से लगे आरोप का बचाव करते हुए इन्हें निराधार बताया. पत्नी ने कहा कि उसका पति यौन हिंसा से पीड़ित है और वह मेरे शरीर का मजाक उड़ाता रहता है. पत्नी ने आगे कहा कि उसका पति मानसिक रूप से जूझ रहा है और उसने दवाई लेना बंद कर दिया है. उसने कहा कि वह अपने पति के साथ आगे भी रहना चाहती है. साथ ही कंपनी को ईमेल इसलिए किया गया था, ताकी कंपनी हमारे रिश्ते को सुधारने में मदद कर सके.  अदालत ने पति के ईमेल को पढ़कर जाना कि पत्नी अपने पति के व्यवहार से काफी चिंतित थी. क्योंकि वह केरल से वापिस यूएई चला गया था. पत्नी कंपनी से इसलिए मदद मांग रही थी कि उसके पति को क्या परेशानी है, ताकि उसका पहले जैसे व्यवहार को करने के लिए बेहतर कर सके. 

तलाक देने के लिए पति के ठोस सबूत नहीं: केरला हाईकोर्ट 

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानूनी रूप से एक पक्ष के पास तलाक को उचित ठहराने वाले पर्याप्त सबूतों के बिना शादी को अवैध साबित करना कानून के खिलाफ साबित हो जाएगा. इसलिए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. 

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19 October 2023, 09:06 AM IST

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