जबलपुर: हत्या के आरोपी सरपंच को निलंबित किया, पनागर जनपद क्षेत्र के सूरतलाई ग्राम पंचायत का मामला

मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने धारा 39 के तहत कार्रवाई कर पनागर की सूरतलाई पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिया। यह सरपंच हत्या के एक मामले में आरोपी है और पिछले दाे महीने से फरार है

Janbhawana Times

जबलपुर, मध्य प्रदेश। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने धारा 39 के तहत कार्रवाई कर पनागर की सूरतलाई पंचायत के सरपंच को निलंबित कर दिया। यह सरपंच हत्या के एक मामले में आरोपी है और पिछले दाे महीने से फरार है।

अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर पीके सेनगुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सूरतलाई के सरपंच बाल किशन पटेल के विरूद्ध कटंगी थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आपराधिक मामला पंजीबद्ध है। बता दें यह मामला करीब दो माह पुराना है और इस मामले में आरोपी सरपंच दो महीनो से लगातार फरार चल रहा है।

जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के कई विकास कार्य भी अटके हुए हैं। इस घटना के संबंध में जनपद पंचायत पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से नौ दिसंबर 2022 को एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-39 की उपधारा 4 के तहत बाल किशन पटेल को सरपंच पद से निलंबित कर दिया। बता दें यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है।

नए सरपंच के गठन का आदेश -

वहीं अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर उपरोक्त आदेश के साथ ही पनागर जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे पंचायत के सचिव के माध्यम से धारा-39 की उपधारा 3 के तहत नए सरपंच के गठन की कार्रवाई पूर्ण कराएं।

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