Jharkhand: मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूजा सिंघल को बड़ी राहत, SC ने दी अंतरिम जमानत

झारखंड की निलंबित आईएएस(IAS) पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

Shruti Singh
Edited By: Shruti Singh

झारखंड की निलंबित आईएएस(IAS) पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल, पूजा सिंघल ने कोर्ट में बेटी की बीमारी और उसकी देखभाल का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि SC ने कुछ शर्तों के साथ निलंबित आईएएस को अंतरिम जमानत दी है।

नहीं जा सकेंगी दिल्ली-NCR से बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूजा सिंघल को जमानत अवधि के दौरान दिल्ली-एनसीआर में ही रहना होगा। वह इसके बाहर नहीं जा सकती। वहीं उन्हें झारखंड में नहीं रहने का निर्देश दिया गया है।

झारखंड हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूजा सिंघल की जमानत याचिका 3 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

गौरतलब है कि पूजा सिंघल को ईडी ने 18 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 11 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद है। जेल में बंद पूजा सिंघल को करीब 8 महीने बीत गए है, लेकिन उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली थी।

calender
03 January 2023, 04:46 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो