राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के मामलों के लिए यहां विशेष अदालत ने यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
जाफर सादिक, इस साल 20 फरवरी को शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के मामले में 10वां आरोपी है। सादिक ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया था।
अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा, ' यह बताया गया है कि मामले की जांच अब भी जारी है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जानी बाकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखना आवश्यक है।' First Updated : Tuesday, 31 May 2022